केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने करदाताओं को राहत देते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ा दी हैं। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया हैं। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा अब बढ़कर 31 दिसंबर 2020 हो गई है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले मई में भी करदाताओं को राहत देते हुए सरकार ने आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाई थी।
In view of constraints being faced by taxpayers due to COVID-19,CBDT further extends due dates for various compliances for FY 2019-20:
The due dt of furnishing Income Tax Returns(ITRs)for taxpayers whose accounts require to be audited has been extended to 31st, January,2021 (1/5) pic.twitter.com/cWWbXu80K9— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 24, 2020
मई में सरकार ने करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी। मंत्रालय ने कहा जिन करदाताओं के खाता की ऑडिट करना है, उनके लिए ITR दाखिल करने की समयसीमा दो महीने बढ़कर 31 जनवरी 2021 होगी।
सीबीडीटी ने कहा कि, ‘जिन करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा पहले 31 जुलाई 2020 थी, उनके लिए समयसीमा 31 दिसंबर 2020 तक और जिन करदाताओं के खाताओं की ऑडिट की जानी है और उनकी समयसीमा पहले 31 अक्तूबर 2020 थी, वे अब 31 जनवरी 2021 कर दी गई हैं।
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