महाराष्ट्र में पालघर जिले के वसई सत्र न्यायालय ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनायी। पॉस्को की विशेष न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अदिति यू कदम ने आरोपी जगदीश फागू राय पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उल्लेखनीय है कि 26 मई 2017 की रात आठ साल की नाबालिग जब शौच के लिए निकली तो आरोपी ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसे पॉस्को एक्ट के तहत दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाया गया है।
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